जब दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी of लखीमपुर-खीरी पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने 1.63 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाते हुए सरकारी बंगले के अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया, तो पूरे प्रशासनिक दायरे में एक नई लहर उठी। यह नोटिस 2023 के फरवरी में जारी हुआ, जबकि विवाद की जड़ें 2013 के नोएडा में अवैध बालू खनन के खिलाफ सस्पेंडमेंट तक पहुँचती हैं।
पृष्ठभूमि और पूर्व घटनाक्रम
नागपाल, जो 25 जून 1985 को जन्मी हैं, 2009/2010 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। 2013 में समाजवादी पार्टी (SP) सरकार के दौरान उन्होंने नोएडा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और एक मस्जिद की अवैध दीवार गिराने के मामले में सस्पेंड हो गईं। यह सस्पेंडमेंट समाजवादी पार्टी की मौजूदा सत्ता के कारण कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था।
इसके बाद उत्तर प्रदेश IAS एैसोसीएशन ने उनकी निलंबन को चुनौती दी, जबकि मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने नियम के अनुसार पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। अखिलेश यादव ने निजी तौर पर नागपाल से मुलाकात करके उन्हें बहाल कर दिया।
केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि निलंबन का असली कारण राजनीति था, न कि किसी धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का। उन्होंने यह भी कहा कि ‘यह निलंबन मुलायम सिंह यादव के इशारे पर किया गया’। इसके अतिरिक्त, नूतन ठाकुर नाम की महिला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (इल्लाहाबाद हाई कोर्ट) की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की, जिससे मामला अदालत तक पहुंच गया।
नवीनतम विकास: IARI का हर्जाने का नोटिस
2022 के मई से 2023 के फरवरी तक, नागपाल ने दिल्ली के पूसा रोड कैंपस में स्थित सरकारी बंगले को बिना किराया चुकाए रख लिया। यह बंगला 2015 में उन्हें राधामोहन सिंह (तब के केंद्रीय कृषि मंत्री) के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के रूप में आवंटित किया गया था। IARI के नियम के अनुसार, शुरुआती किराया 6,600 रुपये प्रति माह था, परंतु आवंटन समाप्त होने के बाद नागपाल ने इस बंगले को खाली नहीं किया।
भुगतान न करने के कारण महीनों के हिसाब से हर्जाना बढ़ता गया:
- मई‑2022: 92,000 रुपये
- जून‑2022: 1,02,000 रुपये
- जुलाई‑2022: 1,10,000 रुपये
- अगस्त‑2022: 1,28,000 रुपये
- सितंबर‑2022: 1,65,000 रुपये
- अक्टूबर‑2022: 2,39,000 रुपये
- नंबर‑8 माह (जनवरी‑2023) से: 4,60,000 रुपये प्रतिमाह
इन सभी को जोड़ते हुए कुल हर्जाना 1,63,00,000 रुपये (1.63 करोड़) बन गया। IARI ने इस राशि का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई का भी उल्लेख किया।
विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रिया
नागपाल ने बंगला खाली न करने का कारण अपने माता‑पिता के इलाज को बताया और कहा कि राज्य सरकार ने दिल्ली को माफी के लिए अनुरोध भेजा है। उनका कहना है, ‘मैंने अभी‑तक कोई कठोर बेइजाज़ी नहीं की, बस परिवार की देखभाल के लिये समय ले रहा हूँ।’
वहीं, IARI ने स्पष्ट किया कि नियम साफ़‑साफ़ थे और आवंटन अवधि समाप्त होने पर कब्जा छोड़ना अनिवार्य था। संस्थान के प्रवक्ता ने कहा, ‘हर साल कई अधिकारी इस तरह की सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हमने इस बार सख्त रुख अपनाया है।’
राज्य सरकार ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया, परंतु कई राजनेता इस मामले को ‘राजीनामे की सम्भावना’ तक लेकर जा रहे हैं। बहु‑पक्षीय विश्लेषकों ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत बंधक नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति के अनुचित उपयोग का उदाहरण है।
प्रभाव एवं विश्लेषण
यह विवाद दो प्रमुख प्रश्न उठाता है: पहला, प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की संपत्ति के सही उपयोग के लिए कौन‑सी निगरानी प्रणाली चाहिए? दूसरा, जब ऐसी ही स्थितियों में उच्च स्तर के अधिकारी भी कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं, तो सामान्य कर्मचारी वर्ग में कौन‑सी चेतना पैदा होगी?
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर प्रशासनिक कलंक को हटाने के लिये स्पष्ट नीतियों की कमी नहीं सुधारी गई तो भविष्य में ऐसे मामलों की आवृत्ति बढ़ सकती है। यह भी कहा गया कि ‘सस्पेंडमेंट का इतिहास’ और ‘हर्जाने की गणना’ दोनों ही मामलों में पारदर्शिता नहीं है, जिससे जनता में सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।
भविष्य की संभावनाएँ और अगले कदम
डिलाइटेड रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने IARI के नोटिस के बाद केस फ़ाइल किया है, और फरवरी 2023 में नागपाल ने बंगला खाली कर दिया। लेकिन किराया‑बिना कब्जे के लिए घटे हुए हर्जाने की माफी अभी भी राजनीतिक मंच पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यदि राज्य सरकार की माफी सफल रहती है, तो यह एक प्रीसेडेंट सेट कर सकता है—जो भविष्य में समान मामलों में ‘सजायें‑नियंत्रण’ के रूप में काम आ सकती है।
आगे चलकर, IAS प्रशिक्षण संस्थानों और राज्य‑स्तरीय प्रशासनिक विभागों को यह सिखाने की जरूरत होगी कि सरकारी संपत्ति की जिम्मेदारी केवल उपयोग नहीं, बल्कि समय‑पर वापसी भी है। सरकारी थर्नओवर के साथ साथ ऐसी नीतियों की पुनरावलोकन अत्यावश्यक हो गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या नागपाल को हर्जाने की पूरी राशि देनी पड़ेगी?
वर्तमान में IARI ने 1.63 करोड़ रुपये का पूरा हर्जाना तय किया है। यदि राज्य सरकार की माफी मंजूर नहीं हुई, तो नागपाल को यह राशि ही देनी पड़ेगी, साथ ही संभवतः अतिरिक्त ब्याज और कानूनी शुल्क भी जोड़ सकते हैं।
निलंबन का असली कारण क्या था?
निलंबन का आधिकारिक कारण 2013 में नोएडा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई था, परन्तु कई राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय पार्टी‑लाइन के दबाव और व्यक्तिगत विरोध के मिश्रण से लिया गया था।
IARI ने इस बंगले को कब‑कब आवंटित किया था?
बंगला पहली बार 2015 में दुर्गा शक्ति नागपाल को राधामोहन सिंह के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर आवंटित किया गया था। आवंटन की औपचारिक अवधि 2022 के मई में समाप्त हुई, परन्तु वह इसे आगे तक रख पाईं।
क्या इस मामले से अन्य अधिकारियों पर भी समान कार्रवाई होगी?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि अब सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यदि प्रशासनिक विभाग इस precedent का पालन करता है, तो भविष्य में अन्य अधिकारियों को भी समान हर्जाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
भविष्य में इस तरह के विवादों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
सरकारी आवंटन नीति में समय‑सीमा की स्पष्ट परिभाषा, नियमित ऑडिट और डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली की सिफ़ारिश की जा रही है। साथ ही, IAS प्रशिक्षण में संपत्ति प्रबंधन मॉड्यूल को भी जोड़ने की चर्चा है।
Vijay sahani
9 अक्तूबर / 2025भाई लोग, इस केस में लग रहा है कि सिस्टम ने आखिरकार कुछ काम किया है। 1.63 करोड़ की हर्जाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नियम तो नियम होते हैं, किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सरकारी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करने वाले को सख्ती से होड़ देना पड़े।